Attendance and Leave Rules
- विश्वविद्यालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी स्थिति में 75% एवं
प्रायोगिक कक्षाओं में 100% से कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय
परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा |
- अवकाश प्राचार्य से स्वीकृत कराकर ही उसका उपभोग करना चाहिए | विपरीत आचरण अनुशासनहीनता
समझा जायेगा |
- किसी भी विद्यार्थी के 10 दिन तक बिना पूर्व अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहने
पर महाविद्यालय से उसका नाम निरस्त कर दिया जायगा | प्राचार्य द्वारा अनुपस्थिति के
कारण के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही पुनः प्रवेश की अनुमति दी जायेगी |